देश की केंद्रिय सरकार देश कि विविध समुदायों की जरूरतों के हिसाब से विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित करती हैं, जिनका उद्देश्य इन लोगो की जीवनशैली का उत्थान करना हैं, ऐसी ही एक पहल है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसे 2020 में आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाना है, आइए जानते हैं इस योजना कौन उठा सकता हैं लाभ-

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योजना से किसे लाभ?

किसान: जो किसान मछली पालन में विविधता लाना चाहते हैं, वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए इस योजना के तहत सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

मछुआरे: पारंपरिक मछुआरे और व्यावसायिक रूप से मछली पकड़ने में लगे लोग।

मछली श्रमिक और विक्रेता: मछली प्रसंस्करण, व्यापार और बिक्री के विभिन्न पहलुओं में शामिल व्यक्ति।

मत्स्य निगम: सरकार द्वारा संचालित मत्स्य निगमों के सदस्य।

मत्स्य सहकारी समितियाँ: मत्स्य पालन गतिविधियों में शामिल सहकारी समितियों के सदस्य।

निजी कंपनियाँ: मछली पालन के व्यवसाय में लगी निजी संस्थाएँ।

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प्रदान किए जाने वाले लाभ

सामान्य श्रेणी: व्यवसाय स्थापित करने के लिए किए गए कुल खर्च पर 40% तक की सब्सिडी।

एससी/एसटी से संबंधित महिलाएँ: 60% तक की सब्सिडी, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में लैंगिक समानता और सामाजिक समानता को बढ़ावा देना है।

आवेदन कैसे करें

आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: https://pmmsy.dof.gov.in/ पर योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।

जानकारी प्रदान करें: योजना से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें और निर्दिष्ट अनुसार आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।

डीपीआर तैयार करें: व्यवसाय योजना और वित्तीय अनुमानों को रेखांकित करते हुए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करें।

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प्रस्तुति और अनुमोदन: डीपीआर के साथ आवेदन जमा करें। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए डीपीआर की स्वीकृति आवश्यक है।

इस योजना का उद्देश्य न केवल आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देना है, बल्कि पूरे भारत में मछली पालन में लगे व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाना भी है।

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