अगर आप एक नौकरीपैशा व्यक्ति हैं तो आपका जरूर पीएफ अकाउंट होगा, जिसका प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) करता है, जो कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के लिए एक मजबूत बचत योजना सुनिश्चित करता है। दोनों पक्षों द्वारा वेतन का 12% योगदान करने के साथ, PF खाते भविष्य की वित्तीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में काम करते हैं। ऐसे में यदि खाताधारक की मृत्यु हो जाएं तो इसका पैसा कैसे निकाल सकते हैं, आइए जानते है इसके बार में सम्पूर्ण जानकारी-

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सार्वभौमिक रोजगार और PF खाते: भारत में, लगभग सभी कर्मचारियों के पास EPFO ​​द्वारा संचालित एक PF खाता होता है, जो बचत और वित्तीय सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देता है।

योगदान और ब्याज: कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही PF खाते में वेतन का 12% योगदान करते हैं, जिसे सरकार द्वारा निर्धारित अनुकूल ब्याज दर द्वारा पूरक किया जाता है।

लचीलापन और निकासी: PF खातों का एक उल्लेखनीय लाभ उनका लचीलापन है, जो धारकों को किसी भी समय धन निकालने की अनुमति देता है, जिसमें घर बनाने जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्य भी शामिल हैं।

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नामांकन का महत्व: पीएफ खाताधारकों के लिए लाभार्थी को नामांकित करना आवश्यक है, ताकि उनकी मृत्यु की स्थिति में निधियों का सुचारू रूप से हस्तांतरण सुनिश्चित हो सके।

नामांकित व्यक्ति की भूमिका: खाताधारक की अचानक मृत्यु की स्थिति में, ईपीएफओ नियम यह निर्देश देते हैं कि पीएफ खाते की पूरी राशि नामांकित व्यक्ति को हस्तांतरित कर दी जाती है, जिसका विवरण आमतौर पर पहले से पंजीकृत होता है।

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दावा प्रक्रिया: खाताधारक की मृत्यु पर, नामांकित व्यक्ति को नियोक्ता द्वारा प्रदान किया गया फॉर्म 20 भरकर जमा करना होगा, साथ ही मृत्यु प्रमाण पत्र और खाता पासबुक जैसे आवश्यक दस्तावेज भी जमा करने होंगे।

आवश्यक दस्तावेज: पीएफ मृत्यु दावे को संसाधित करने के लिए, नामांकित व्यक्ति को पीएफ खाता संख्या, नामांकित व्यक्ति का विवरण, मृत्यु प्रमाण पत्र और खाताधारक की पासबुक जैसे आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

नामांकित व्यक्ति की अनुपस्थिति में वितरण: यदि पीएफ खाताधारक ने किसी को नामांकित नहीं किया है, तो निधियों को कानूनी उत्तराधिकारी को हस्तांतरित कर दिया जाता है, जिससे उचित वितरण सुनिश्चित होता है।

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