PF account होल्डर ध्यान दें! 1 जून से बदलने वाला है ये बड़ा नियम, जान लें वरना पड़ेगा पछताना
भविष्य निधि को लेकर EPFO ने बड़ा फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक पीएफ खाते पर एक जून 2021 से नया नियम लागू हो जाएगा। अब नियोक्ता को आपके खाते को आधार से लिंक करना जरूरी है।
यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो खाते में जमा किए गए नियोक्ता के योगदान को पाने का हक़दार वह नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने पीएफ खाते को समय से आधार से लिंक करें। UAN भी आधार सत्यापित होना चाहिए।
नया आदेश क्या है?
ईपीएफओ ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 142 के तहत एक नया फैसला लिया है। ईपीएफओ ने नियोक्ता को निर्देश दिया है कि 1 जून के बाद अगर कोई खाता आधार से लिंक नहीं है या यूएएन आधार सत्यापित नहीं है, तो उसका ईसीआर-इलेक्ट्रॉनिक चालान नहीं भरा जाए। ऐसे में पीएफ खाताधारकों में नियोक्ता के योगदान को भी रोका जा सकता है।
अधिसूचना जारी करना
EPFO ने सभी एंप्लॉयर के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कहा गया है कि 1 जून 2021 से अगर किसी सदस्य का अकाउंट आधार से लिंक नहीं होगा तो ECR फाइल करने की इजाजत नहीं होगी।
साथ ही अगर पीएफ खाताधारकों के खाते आधार से नहीं जुड़े हैं तो वे ईपीएफओ की सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
पीएफ को आधार से जोड़ने के लिए कदम:
चरण 1: लिंक- www.epfindia.gov.in पर क्लिक करके ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और लॉग इन करें।
चरण 2: ऑनलाइन सर्विस- e-KYC Portal - link UAN Aadhar पर क्लिक करें।
चरण 3: यूएएन अकाउंट के साथ पंजीकृत अपना यूएएन नंबर और मोबाइल नंबर अपलोड करें।
चरण 4: आपको अपने मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी नंबर मिलेगा। ओटीपी बॉक्स में ओटीपी नंबर दर्ज करें, अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें और फॉर्म जमा करें। इसके बाद प्रपोज्ड टू ओटीपी वेरिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करें।
चरण 5: अपने आधार विवरण को सत्यापित करने के लिए अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर या मेल पर ओटीपी जेनरेट करें। वेरिफिकेशन के बाद आपका आधार आपके पीएफ अकाउंट से लिंक हो जाएगा।