By Jitendra Jangid- भारतीय नौगारिकों के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, जो बैंक खाता खोलने, लेन-देन करने और क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने कॉलेज में एडमिशन लेने, सहित विभिन्न गतिविधियों के लिए एक आवश्यक दस्तावेज हैं, अगर हम बात करें पैन कार्ड की , इनमें से कई वित्तीय कार्य रुक सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यह ऋण इतिहास की जाँच करने और वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन अक्सर एक सवाल मन में उठता हैं कि क्या हम मृत व्यक्ति के कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए जानते हैं क्या कहता हैं सरकार का नियम-

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पैन कार्ड का तत्काल उपयोग:

पैन कार्डधारक की मृत्यु के बाद, आमतौर पर यह सलाह दी जाती है कि पैन कार्ड को तुरंत वापस न करें। इससे किसी भी लंबित वित्तीय मामलों को निपटाने में मदद मिलती है, जैसे बैंक खातों से पैसे निकालना या मौजूदा नीतियों का उपयोग करना।

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पैन कार्ड सरेंडर करना:

सुरक्षा कारणों से मृत व्यक्ति के पैन कार्ड को अंततः सरेंडर या निष्क्रिय कर दिया जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि पैन कार्ड का दुरुपयोग न हो।

मृत व्यक्ति का पैन कार्ड वापस करने के चरण:

एक पत्र का मसौदा तैयार करें: पैन कार्ड वापस करने के अपने इरादे को बताते हुए मूल्यांकन अधिकारी को एक औपचारिक पत्र लिखें।

कारण बताएं: अपने पत्र में पैन कार्ड वापस करने का कारण स्पष्ट रूप से बताएं।

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दस्तावेज संलग्न करें: व्यक्ति की मृत्यु की पुष्टि करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र की एक प्रति शामिल करें।

अनुवर्ती कार्रवाई: पत्र और दस्तावेज जमा करने के बाद, पैन कार्ड को ठीक से वापस करने के लिए आवश्यकतानुसार अनुवर्ती कार्रवाई करें।

इन चरणों का पालन करके, आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि मृत व्यक्ति के वित्तीय मामलों को सम्मानपूर्वक और कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रबंधित किया जाता है।

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