Pan Card : गलती से आपने भी बना लिए थे 2 पैन कार्ड, तुरंत करें ये काम, नहीं तो होगी जेल!
पैन कार्ड एक आवश्यक दस्तावेज है। इनकम टैक्स रिटर्न से लेकर बैंक ट्रांजैक्शन तक, हर चीज के लिए पैन कार्ड की जरूरत होती है। पैन कार्ड का उपयोग पहचान पत्र के रूप में भी किया जाता है। साथ ही, वित्तीय लेनदेन के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। कुछ लोगों के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड होते हैं। ऐसे में ऐसे लोगों को परेशानी हो सकती है।
वास्तव में, पैन कार्ड व्यक्ति की जानकारी और पहचान को सत्यापित करके बनाया जाता है; लेकिन इससे पहले 2016 में एक ही व्यक्ति के पास दो से अधिक पैन कार्ड होने की बात कहते हुए आयकर विभाग में कुछ शिकायतें दर्ज की गई थीं।
अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो सरेंडर करें
अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं, तो आपको उन्हें आयकर विभाग को सरेंडर करना होगा। समर्पण करने की एक प्रक्रिया है। इसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक एक से ज्यादा पैन कार्ड रखने वाले शख्स को 6 महीने की जेल या 10 हजार रुपए जुर्माना हो सकता है। यह सजा या जुर्माना बढ़ भी सकता है।
नियम क्या है?
एक से अधिक पैन कार्ड ले जाना गैरकानूनी है और धोखाधड़ी भी। इससे बचने के लिए आपको यह जानना होगा कि आपका पैन कार्ड किस वार्ड या सर्कल का है। वार्ड प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक और भौगोलिक स्थिति की जानकारी है। तदनुसार किए गए वर्गीकरण को सर्किल या वार्ड कहा जाता है।
आवेदन कैसे करें?
1. पैन कार्ड किसी भी व्यक्ति को आयकर विभाग द्वारा ही दिया जाता है। प्रत्येक पैन कार्ड में एक वार्ड होता है। आप इस वार्ड की जानकारी आयकर विभाग की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। वार्ड की जानकारी मिलने के बाद आपको अपने वार्ड अधिकारी से अपॉइंटमेंट लेना होगा।
2. आपको एक आवेदन करना होगा। इसके साथ ही आपको 100 रुपये के बॉन्ड पेपर पर अपने दोनों पैन कार्ड की जानकारी देनी होगी। वार्ड अधिकारी आपके पैन कार्ड को ऑनलाइन सत्यापित करेगा। आपको उससे रिसीविंग मिलेगी।
3. आवेदन के साथ आपको दोनों पैन कार्ड आयकर विभाग को जमा करने होंगे। पैन कार्ड सरेंडर की पूरी प्रक्रिया में 30 दिनों से अधिक का समय लग सकता है।
4. किसी के पैन कार्ड की स्थिति की जानकारी आयकर विभाग की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
5. अब यह प्रक्रिया ऑनलाइन भी पूरी की जा सकेगी। लेकिन, अपना पैन कार्ड सरेंडर करने के लिए आपको आयकर विभाग या अपने पैन कार्ड वार्ड अधिकारी के कार्यालय जाना होगा।
बहुत से लोगों को एक से अधिक पैन कार्ड होने से होने वाली समस्याओं के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती है। इस वजह से अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो आपको तुरंत आयकर विभाग से संपर्क करना होगा।