आधार की तरह, पैन कार्ड भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो विभिन्न वित्तीय और कानूनी गतिविधियों के लिए आवश्यक है। बैंक खाता खोलने से लेकर क्रेडिट कार्ड हासिल करने तक पैन कार्ड अहम भूमिका निभाता है। जब किसी पैन कार्डधारक की मृत्यु हो जाती है, तो इसके उपयोग को लेकर सवाल उठते हैं। क्या यह कानूनी है, या पालन करने के लिए कोई विशिष्ट प्रोटोकॉल है? आज हम इस लेख के माध्यम से आपको बताएंगे कि क्या मृत व्यक्ति का पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं-

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**1. मृत्यु के बाद का वित्तीय निपटान:

  • मृतक के पैन कार्ड को तत्काल सरेंडर करने से बचने की सलाह दी जाती है।
  • बैंक से धन निकालने या पॉलिसियों के लिए उपयोग करने जैसे वित्तीय मामलों को निपटाने के लिए समय दें।

**2. पैन कार्ड निष्क्रिय करना:

  • किसी व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में, नियम सुरक्षा कारणों से उनके पैन कार्ड को सरेंडर करने या निष्क्रिय करने का निर्देश देते हैं।
  • यह कदम उचित माना जाता है और सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुरूप है।

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**3. पैन कार्ड वापस करने की प्रक्रिया:

मूल्यांकन अधिकारी को सूचित करें

  • पैन कार्ड वापस करने की आवश्यकता बताते हुए मूल्यांकन अधिकारी को संबोधित एक पत्र का मसौदा तैयार करें।
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आवश्यक दस्तावेज़ प्रदान करें

  • पत्र मे पैन कार्ड वापस करने का कारण स्पष्ट रूप से बताएं।
  • पत्र के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र की एक प्रति संलग्न करें

सत्यापन और प्रसंस्करण

  • पैन कार्ड लौटाने से पहले असेसमेंट ऑफिसर जरूरी जांच करता है।

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