यदि आपके पास पुराना हैंडरिटर्न ड्राइविंग लाइसेंस (DL) है, तो आपके पास इसे ऑनलाइन करने के लिए केवल एक दिन शेष है।

परिवहन विभाग ने पुराने ड्राइविंग लाइसेंस (DL) रखने वालों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आखिरी मौका दिया है. इसमें कहा गया है कि बैकलॉक एंट्री का प्रावधान भारत सरकार के सारथी वेब पोर्टल (www.parivahan.gov.in) पर 12 मार्च तक ही उपलब्ध रहेगा।

इसलिए 12 मार्च से हस्तलिखित लाइसेंस के साथ ड्राइविंग लाइसेंस की बैकलॉक एंट्री नहीं की जा सकती है। ड्राइविंग लाइसेंस धारक, जिनका डीएल बुकलेट या हैंडराइटिंग में जारी किया गया है या फॉर्म या बुकलेट की तरह है, उन सभी को भी अब ऑनलाइन किया जाएगा।

ऐसे लोगों के लिए 12 मार्च को शाम 4 बजे तक राज्यों के जिला परिवहन कार्यालयों में मूल लाइसेंस के साथ ऑनलाइन प्रवेश करना अनिवार्य होगा. परिवहन विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी आरटीओ को आदेश जारी किया है.

क्यों किया जा रहा है?

हस्तलिखित डीएल ऑनलाइन होने के बाद डीएल की पूरी जानकारी सारथी वेब पोर्टल पर उपलब्ध होगी, जिसे कोई भी कहीं भी देख सकता है।

साथ ही, हस्तलिखित डीएल ले जाना हमेशा कठिन होता है। लेकिन एक बार जब यह ऑनलाइन हो जाता है और कार्ड में बदल जाता है, तो इसे ले जाना आसान हो जाएगा।

साथ ही, चिप कार्ड के क्षतिग्रस्त होने का जोखिम लगभग नगण्य है। साथ ही लाइसेंस चेकिंग के दौरान ऐसे डीएल के संबंध में शंकाओं से भी निजात मिलेगी।

Related News