IT Rules: टैक्स से जुड़े मामले को लेकर इनकम टैक्स ने किया यह बड़ा बदलाव
इनकम टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई के बाद अब इनकम टैक्स से जुड़े एक बड़ी अपडेट सामने आई है आपको बता दें कि हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अधिसूचना इनकम टैक्स विभाग द्वारा 29 जुलाई को ही जारी कर दी गई थी।
आपको बता दें कि यह सूचना उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना आइटीआर रिटर्न दाखिल करने के बाद इसका सत्यापन या हार्ड कॉपी जमा कराने पर विचार किया है उनके लिए एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है और इस मामले को लेकर ही अब लगातार खबरें सामने आ रही है कि किस तरह से अधिसूचना जारी करते हुए आईटी विभाग द्वारा यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नई जानकारियां जारी की गई है।
आयकर विभाग ने करदाता रिटर्न दाखिल करने के बाद आईटीआर-वी की ई-सत्यापन या हार्ड कॉपी जमा करने की समय सीमा को 1 अगस्त से 120 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दिया है।
विभाग ने 29 जुलाई को एक अधिसूचना जारी कर समयसीमा में बदलाव की घोषणा की।
एक आईटीआर का ई-सत्यापन रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को पूरा करता है, और यदि यह निर्धारित समय के भीतर नहीं किया जाता है, तो एक आईटीआर को अमान्य माना जाता है।
ऐसे में अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने ऑफलाइन जमा कराने यह सत्यापन या हार्ड कॉपी जमा कराने की लिए विचार करा है तो आप जल्द से जल्द यह काम करा ले अन्यथा आपको भी कई प्रकार की अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
तो अगर आप किसी भी प्रकार की असुविधा से बचना चाहते हैं तो आप समय पर इन नियमों के बदलाव में काम कर अपने समय के साथ-साथ सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करा दें अन्यथा आप को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है।