दोस्तो जैसा की हमने आपको अपने इससे पूर्व लेख के माध्यम से आपको बताया था कि हमारा जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ हैं, ना जाने कब क्या हो जाएं. ऐसे में हम अपनी सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के बीमा करवाते हैं, जिनमें जीवन बीमा एक महत्वपूर्ण इंश्योरेंस हैं। लोग सुरक्षा और मन की शांति के लिए इन पॉलिसियों पर भरोसा करते हैं। लेकिन क्या हो जरूरत पड़ने पर इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को रिजक्ट कर दें, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी-

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शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क करें

यदि आपका दावा अस्वीकार कर दिया जाता है, तो आपकी पहली कार्रवाई बीमा कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क करना होना चाहिए। आप अपनी निकटतम शाखा में जाकर या ईमेल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करके ऐसा कर सकते हैं।

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आईआरडीए के पास शिकायत दर्ज करे

यदि आपको शिकायत अधिकारी से संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो आप मामले को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) तक बढ़ा सकते हैं। शिकायतें उनकी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से या शिकायत@irdai.gov.in पर ईमेल करके दर्ज की जा सकती हैं।

बीमा लोकपाल से संपर्क करें

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यदि IRDA से संपर्क करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो आपका अगला कदम बीमा लोकपाल से संपर्क करना है। देश भर में 17 लोकपाल कार्यालय हैं। शिकायत दर्ज करने के लिए, आपको फॉर्म P-II और फॉर्म P-III भरना होगा, जिसे अक्सर ऑनलाइन किया जा सकता है।

दस्तावेज़ीकरण और अनुवर्ती कार्रवाई

इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, सबमिट किए गए सभी संचार और दस्तावेज़ों का विस्तृत रिकॉर्ड बनाए रखें। यह आपके मामले को मज़बूत करेगा और आगे की कार्रवाई की आवश्यकता होने पर स्पष्टता प्रदान करेगा।

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