दोस्तो भारत अपनी समृद्ध विविधता के लिए पूरी दुनिया में विख्यात हैं, इतना ही नहीं पड़ोसी देशों से उत्पीड़न और हिंसा से बचने के लिए भाग रहे कई व्यक्तियों के लिए शरणस्थली है। हाल ही में भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) पेश किया है। यह अधिनियम, जो अब पूरे देश में लागू है, कुछ शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का मार्ग प्रदान करता है। आइए जानते हैं भारतीय नागरिकता पाने के नियमों के बारे में-

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भारतीय नागरिकता के लिए पात्रता मानदंड

भारत का नागरिक बनने के लिए, आवेदकों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत उल्लिखित विशिष्ट शर्तों को पूरा करना होगा, जिसमें कई संशोधन हुए हैं। मूलभूत आवश्यकता यह प्रदर्शित करना है कि वे अपने मूल देश में रहने के बजाय भारतीय नागरिकता क्यों चाहते

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भारतीय कानून के तहत नागरिकता प्रावधान

जन्म से स्वचालित नागरिकता:

26 जनवरी, 1950 के बाद भारत में जन्मे व्यक्ति स्वचालित रूप से भारतीय नागरिक माने जाते हैं।

1 जुलाई, 1987 के बाद जन्मे लोगों को नागरिकता तभी दी जाती है, जब उनके माता-पिता में से कोई एक व्यक्ति जन्म के समय भारतीय नागरिक था।

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प्राकृतिककरण प्रक्रिया:

भारत में कम से कम 11 वर्षों से रह रहे विदेशी नागरिक नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

सीएए के तहत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के गैर-मुस्लिमों के लिए यह निवास आवश्यकता घटाकर पाँच वर्ष कर दी गई है, बशर्ते वे अन्य निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करते हों।

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन:

आवेदन प्रपत्रों और निर्देशों तक पहुँचने के लिए गृह मंत्रालय की वेबसाइट या Indiancitizenshiponline.nic.in पर समर्पित पोर्टल पर जाएँ।

व्यक्तिगत रूप से आवेदन:

आवेदक आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार नामित कार्यालयों या स्थानीय अधिकारियों के पास भी अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।

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