सरकार ने बिहार राज्य में, सूखा प्रभावित जिलों के किसानों को डीजल सब्सिडी योजना के तहत अपने रद्द किए गए आवेदनों को फिर से लागू करने का अवसर दिया है। बता दे की, सरकार के इस फैसले से उन किसानों को राहत मिली है, जिनका आवेदन एक छोटी सी गलती के कारण खारिज कर दिया गया था. बता दें कि डीजल से चलने वाले पंपसेट से अपनी फसल की सिंचाई करने वाले किसानों को सरकार 75 रुपये प्रति लीटर से लेकर 750 रुपये प्रति सिंचाई तक की सब्सिडी देती है। सब्सिडी किसान को अधिकतम 8 एकड़ तक सरकार देगी।

आपकी जानकारी के लिए बता दे की, किसानों के आवेदन भूमि दस्तावेजों के अंकन में त्रुटियों और किसान के हस्ताक्षर या डीजल रसीदों पर पंजीकरण संख्या जैसी छोटी त्रुटियों के कारण स्वीकार नहीं किए गए थे, उन्हें 10 नवंबर, 2022 तक पुन: आवेदन करना है। रसीद 29-07-2022 से 30-10-2022 तक ही मान्य होगी।

डीजल सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करें

किसान बिहार डीजल सब्सिडी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वे बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर जाएं। होम पेज पर डीजल सब्सिडी विकल्प पर क्लिक करें। जिसके बाद डीजल रसीद, सिंचाई सत्यापन फॉर्म, नाम, बटाईदार, आधार संख्या, बैंक खाते की जानकारी सहित अन्य जानकारी भरकर सबमिट कर दें। डीजल सब्सिडी के अलावा अन्य योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ही किया जाएगा।

रुपये की सब्सिडी

आपकी जानकारी के लिए बता दे की, खरीफ के तहत स्थायी फसलों में धान, मक्का और दलहन, तिलहन, मौसमी सब्जियां, औषधीय और सुगंधित पौधों की अधिकतम तीन सिंचाई के लिए बिहार सरकार 2250 रुपये प्रति एकड़ दे रही है। यह लाभ परिवार के केवल एक सदस्य को ही दिया जाएगा। लाभ उठाने के लिए 30 अक्टूबर 2022 तक सिंचित क्षेत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने पर ही डीजल खरीद की जा सकेगी। सामान्य से कम बारिश होने से कई जिलों में सूखे की स्थिति बनी हुई है।

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