अगर हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड धारक को इलाज करने से मना कर दे तो जानें कहाँ करवा सकते हैं शिकायत
pc: abplive
2018 में केंद्र सरकार ने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की। इस योजना के तहत, आयुष्मान कार्ड धारक इस योजना के अंतर्गत आने वाले किसी भी अस्पताल में 5 लाख रुपये तक का फ्री इलाज करवा सकते हैं।
ईएसआईसी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक, देशभर में 10 करोड़ से ज्यादा लोग आयुष्मान भारत योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों में आप इलाज करवा सकते हैं।
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हालाँकि, ये भी देखा जाता है कि अस्पताल कई बार आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों का इलाज करने से मना कर देते हैं। तो, ऐसी स्थितियों में क्या किया जाना चाहिए?
यदि आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध कोई अस्पताल किसी कार्डधारक को इलाज से इनकार करता है, तो उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है।
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शिकायत दर्ज करवाने के लिए आप 4555 पर कॉल कर सकते हैं और अपनी कम्प्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है।