किसी की मौत के बाद उसके एटीएम कार्ड से कैसे निकाल सकते हैं पैसे, जानें क्या कहता है कानून
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आजकल हर कोई बैंक खाता खुलवाता है। बैंक खाता खोलने के साथ-साथ पासबुक, चेकबुक और एटीएम कार्ड समेत कई चीजें मुहैया कराई जाती हैं। लोगों को अक्सर इन तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। किसी खाते से पैसे निकालने के लिए खाताधारक को बैंक जाए बिना चेक जारी किया जा सकता है। इसके बाद प्राप्तकर्ता बैंक जा सकता है और चेक को स्वयं भुना सकता है।
हालाँकि, एटीएम कार्ड होने पर खाताधारक खुद ही पैसे निकालने के लिए एटीएम पर जाता है। कई मौकों पर देखा गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार के अन्य सदस्य उसके एटीएम कार्ड से पैसे निकाल लेते हैं। लेकिन क्या ये सही है? क्या यह अवैध हो सकता है? चलो पता करते हैं।
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मृत व्यक्ति के एटीएम कार्ड से पैसे नहीं निकाल सकते
अक्सर देखा जाता है कि जब किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार के सदस्य ही उनका खाता संभालने लगते हैं और उनके एटीएम से पैसे भी निकाल लेते हैं। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बैंक इसकी अनुमति नहीं देते हैं।
किसी की मौत के बाद आप उसका एटीएम कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी मृत व्यक्ति के एटीएम कार्ड से पैसे निकालना गैरकानूनी है। अगर बैंक को इसके बारे में पता चला तो वे आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। आपको दंड भी भुगतना पड़ सकता है।
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क्या तरीका अपनाना होगा?
ऐसा नहीं है कि आप अपने मृत रिश्तेदार के खाते से पैसे नहीं निकाल सकते, लेकिन आपको नियम-कायदों का पालन करना होगा। सबसे पहले, आपको मृत व्यक्ति के नाम पर मौजूद संपत्ति को अपने नाम पर स्थानांतरित करना होगा। तभी आप उनके खाते से पैसे निकाल सकते हैं। यदि आपका नाम मृत व्यक्ति के बैंक खाते में नॉमिनी के रूप में दर्ज है, तब भी आपको बैंक को सूचित करना होगा।
ऐसे में आपको बैंक जाकर एक फॉर्म भरना होगा। आपको मृत व्यक्ति की पासबुक, खाते का टीडीआर, मृत्यु प्रमाण पत्र और अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड जमा करना होगा। वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप खाते से पैसे निकाल सकते हैं।