भारत में आए दिन आरक्षण को लेकर नए नए विवाद होते रहते हैं, इसकी शुरुआत का उद्धेश्य समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के उत्थान और समर्थन के लिए की गई थी। आरक्षण से कई समुदाय को लाभ मिला हैं, वहीं सामान्य श्रेणी के भीतर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) के लिए आरक्षण प्रावधानों की लंबे समय से मांग की जा रही है। ऐसे में केंद्र सरकार ने कुछ साल पहले सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण कोटा पेश किया।

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इस 10 प्रतिशत आरक्षण का उद्देश्य सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अंतर्गत आने वाले परिवारों को सामाजिक और आर्थिक उन्नति के अवसर प्रदान करना है। यदि आप ऐसे परिवार से हैं और अपना EWS (आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग) प्रमाणपत्र प्राप्त करने में रुचि रखते हैं, तो जान लिजिए इसके स्टेप्स­

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EWS प्रमाणपत्र प्रक्रिया के बारे में मुख्य जानकारी

पात्रता मानदंड:

EWS प्रमाणपत्र के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, आपके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

आपके पास 5 एकड़ से कम ज़मीन होनी चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया:

EWS फ़ॉर्म प्राप्त करें: ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाएँ और EWS फ़ॉर्म डाउनलोड करें।

फॉर्म पूरा करें: फॉर्म को ध्यान से भरें, सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सही हो ताकि कोई गलती न हो।

आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें: भरे हुए फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज एकत्र करें और संलग्न करें।

फॉर्म जमा करें: अपना भरा हुआ फॉर्म और संलग्न दस्तावेज तहसील या एसडीएम कार्यालय में जमा करें।

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प्रमाणपत्र जारी करना:

जमा होने के बाद, आपका आवेदन सत्यापित किया जाएगा। सफल सत्यापन के बाद, आपका EWS प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

इन चरणों का पालन करके, सामान्य श्रेणी के गरीब परिवार आरक्षण प्रणाली से लाभ उठा सकते हैं और सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले अवसरों तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं।

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