EPFO: इस काम के लिए मान्य दस्तावेज नहीं है आधार कार्ड, जान लें आप
इंटरनेट डेस्क। आधार कार्ड भारतीय नागरिकों के जरूरी दस्तावेजों में शामिल हो चुका है। आपको जानकर हैरान होगी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से अब आधार कार्ड की मान्यता बतौर बर्थ प्रूफ खत्म कर दी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के दस्तावेजों की लिस्ट से बाहर हो चुका है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से इस संबंध में एक सर्कुलर भी जारी किया जा चुका है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी के निर्देश के बाद आधार को वैलिड डॉक्यूमेंट की लिस्ट से बाहर करने का कदम उठाया गया है।
इसके तहत अब किसी भी काम के दौरान डेट ऑफ बर्थ अपडेट करने के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं है। आधार कार्ड प्रमुख रूप से एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन टूल है, न कि बर्थ प्रूफ। इसका उपयोग किसी व्यक्ति की पहचान के लिए किया जा सकता है।
PC: zeebiz
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