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भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की कानूनी उम्र 18 वर्ष है। इस उम्र से पहले वाहन चलाना कानूनी अपराध है और इसके लिए जुर्माना भी लग सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस 20 वर्ष की आयु तक वैध रहता है। इसलिए, यदि 18 वर्ष की आयु में प्राप्त किया जाता है, तो यह 38 वर्ष की आयु तक वैध रहता है।

40 की उम्र के बाद नियमों में बदलाव होने लगते हैं। इस उम्र के बाद, व्यक्तियों को पूर्ण पुनर्मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है, और लाइसेंस 10 साल की अवधि के लिए जारी किया जाता है। यदि लाइसेंस 40 वर्षों के बाद रिन्यू किया जाता है, तो इसे 10 वर्षों के बाद फिर से रिन्यू करने की आवश्यकता होती है, अब आपको फिर से अपनी आंखों और ड्राइविंग स्किल की जांच करानी होगी।

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50 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर, लाइसेंस केवल पांच साल की अवधि के लिए जारी किया जाता है, और बाद में, हर पांच साल में रिन्यू करने की आवश्यकता होती है। यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति ड्राइविंग टेस्ट के किसी भी पहलू में मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है, तो लाइसेंस नहीं दिया जाता है, यह दर्शाता है कि उन्हें ड्राइविंग के लिए अयोग्य माना जाता है।

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