Utility news : त्योहारी सीजन में इन चीजों के साथ न करें ट्रेन से सफर, जा सकते हैं जेल!
भारतीय रेलवे दिवाली और छठ पर कई विशेष ट्रेनें चला रहा है, जिससे सामान्य से अधिक यात्री रेल से यात्रा कर रहे हैं। यात्रियों को प्लेटफॉर्म से टिकट लेकर यात्रा करने की भी छूट है। यदि आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।
आपकी जानकारी के लिए बता दे की, भारतीय रेलवे ने दिवाली और धनतेरस के दौरान यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कई नए नियम लागू किए हैं। यात्रियों को ट्रेनों में कोई भी ज्वलनशील सामान ले जाने की अनुमति नहीं है। जिसके साथ ही प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची भी जारी की गई है। ऐ
बता दे की, पटाखे, पेट्रोल, डीजल या कोई अन्य ज्वलनशील सामान ले जाने से यात्रियों की जान को खतरा हो सकता है। ऐसे में इन चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिसके अलावा यात्रियों को ट्रेन में स्टोव या गैस ओवन ले जाने पर भी रोक है। यदि आप इनमें से कोई भी सामान ले जाते हैं, तो इसे अपराध माना जाएगा। सिगरेट जलाने की ट्रेन में अनुमति नहीं है। रेलवे एक्ट 1989 की धारा 164 और 165 के तहत अगर कोई यात्री पटाखे, स्टोव, गैस और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील सामान के साथ ट्रेन में यात्रा करता हुआ पाया जाता है, तो उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि रेलवे आईआरसीटीसी की ओर से यूपी-बिहार और कुछ अन्य राज्यों के लिए दिल्ली और अन्य जगहों से 179 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चला रहा है. इन ट्रेनों में यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिल सकता है। बता दे की, आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप पर जाकर टिकट बुक कर सकते हैं।