'केवल दीपक जलाकर मनेगी दिवाली, पटाखों पर पूर्ण प्रतिबन्ध'- हाई कोर्ट ने दिया सख्त आदेश
कोलकाता: महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य में काली पूजा, दिवाली और सभी त्योहारों के दौरान 'हरे पटाखों' की अनुमति देने के कुछ दिनों बाद अब पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है. कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया कि काली पूजा, दीपावली और अन्य त्योहारों पर पटाखों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा.
कोर्ट ने कोरोना महामारी के बीच वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश दिया है. केवल मोम या तेल के दीपक जलाने की अनुमति है। न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध रॉय की पीठ ने पुलिस को निर्देश दिया कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और पटाखे जब्त किए जाएं।
कोलकाता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दीवाली और काली पूजा पर सीमित अवधि के लिए 'हरे' पटाखे चलाने की अनुमति देने वाली हालिया अधिसूचना को रद्द कर दिया है। पीठ ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर यह आदेश पारित किया। उसके बाद अब दीपावली और अन्य त्योहारों पर पटाखों का इस्तेमाल अवैध माना जाएगा।