केंद्र सरकार ने सरकारी कार्यालयों के लिए जारी की नई Covid-19 गाइडलाइंस, चेक करें डिटेल्स
कोविड -19 मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर, केंद्र ने सोमवार को देश भर के सरकारी कार्यालयों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें अवर सचिव के स्तर से नीचे के कर्मचारियों की शारीरिक उपस्थिति को प्रतिबंधित किया गया। अत्यधिक पारगम्य ओमिक्रोन संस्करण के आगमन के कारण, देश में COVID-19 मामलों में अचानक वृद्धि देखी जा रही है।
संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र कई उपायों को लागू कर रहा है। राज्य सरकारों को भी प्रतिबंधों को कड़ा करने के लिए कहा गया है, खासकर उन राज्यों में जो COVID-19 मामलों में बड़े पैमाने पर वृद्धि देख रहे हैं।
सरकारी दफ्तरों के लिए नई गाइडलाइंस
- कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच अंडर सेकेट्री लेवल से नीचे के 50% कर्मचारियों को घर से काम करना होगा।
- विकलांग व्यक्तियों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालयों में आने से छूट दी गई है।
- भीड़भाड़ से बचने के लिए कार्यालयों का समय निर्धारित होगा - सुबह 9 से शाम 5.30 बजे तक और सुबह 10 से शाम 6.30 बजे तक।
- कोविड-19 कंटेनमेंट जोन में रहने वाले कर्मचारियों को भी कार्यालय आने से छूट दी गई है।
- नए दिशानिर्देशों में कहा गया है कि अंडर सेकेट्री और उससे ऊपर के स्तर के सभी अधिकारी नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित हो सकते हैं।
- बैठकें ज्यादातर वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग पर आयोजित की जानी चाहिए और आगंतुकों के साथ व्यक्तिगत बैठकों से बचना चाहिए।
- कार्यस्थल की, विशेष रूप से बार-बार छुई जाने वाली सतहों की उचित सफाई और बार-बार सेनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- विभाग प्रमुख कार्यालय परिसर के गलियारों और कैंटीनों में भीड़-भाड़ न हो यह भी सुनिश्चित करें।
- सभी स्टाफ सदस्यों को COVID-उपयुक्त व्यवहार का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
- इनमें बार-बार हाथ धोना, मास्क पहनना और हर समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना शामिल है।