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यदि आप वयस्क हैं और वाहन चलाना चाहते हैं, तो आपको वैध ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होगी।

भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। लिंग की परवाह किए बिना 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है।

ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले अपने नजदीकी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) पर जाना होगा। वहां आपको जरूरी फॉर्म भरकर सबमिट करना होगा।

आवश्यक शुल्क का भुगतान करने के बाद आपको लर्नर लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। इसकी वैधता अवधि छह माह है. हालाँकि, आप एक महीने के बाद कभी भी स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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अक्सर काम या अन्य कारणों से लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। ऐसे में लोग अक्सर नए राज्य से भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का विकल्प चुनते हैं।

पहले, लोगों के पास कई लाइसेंस होना आम बात थी। लेकिन अब सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसे लेकर सख्त कानून बना दिया है. 2019 में लागू नियमों के तहत आपको एक साथ दो लाइसेंस रखने की इजाजत नहीं है.

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हालाँकि, यदि आपके पास दो ड्राइविंग लाइसेंस पाए जाते हैं, तो आपको दंड का सामना करना पड़ सकता है। कपटपूर्ण गतिविधियों में शामिल होने पर कारावास भी हो सकता है।

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