कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नई नौकरी ज्वाइन करने पर बार-बार ट्रांसफर फॉर्म भरने के झंझट से मुक्ति दे दी है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर धारक की तरफ से नई नौकरी ज्वाइन करने पर नए खाते में अंशदान की पहली किस्त जमा होते ही पुराने ईपीएफ खाते का भी सारा धन उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। हां, यह ध्यान रहे कि यूएएन आवंटन से पहले के सभी खातों के ट्रांसफर के लिए फॉर्म 13 भरना पड़ेगा।

यद्यपि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने यह सुविधा उन खातों के लिए शुरू की है, जिनका केवाईसी पूरा है। भविष्य में इन खातों को अपडेट करने का प्रावधान किया गया है। बता दें कि ईपीएफओ ने यह सुविधा पूरे देश में कहीं भी नौकरी करने वाले अंशधारकों को प्रदान की है। शर्त यह है कि खाताधारक के पास यूएएन हो। जिन खाताधारकों का केवाईसी पूरा नहीं है अथवा यूएएन से नहीं जुड़े हैं, उनके पुराने खाते का पैसा ट्रांसफर नहीं होगा।

इसलिए हर बार उन्हें फॉर्म 13 भरना पड़ेगा। इस सत्यापन के बाद ही धनराशि नए खाते में ट्रांसफर हो सकेगी। बता दें कि अगले महीने से यह सुविधा देश के सभी ईपीएफओ कार्यालयों में सुचारु रूप से लागू कर दी जाएगी।
क्षेत्रीय सदस्य, ईपीएफओ बोर्ड, सुखदेव प्रसाद मिश्र के मुताबिक- पुराने ईपीएफ खातों के ऑटोमेटिक ट्रांसफर सिस्टम का ट्रायल शुरू हो चुका है, ऐसे में खाताधारकों को आसानी होगी।

सदस्य, सीबीटी रामकिशोर त्रिपाठी के अनुसार, चूंकि संगठन के ऑनलाइन सिस्टम में कई कमियां हैं, इसलिए कई खातों में ब्याज अपडेट किया जा रहा है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (सीबीटी) की अगली बैठक में इसे रखा जाएगा।

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