भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की क्षमता नहीं है, जिससे वह अपने जमाकर्ताओं को प्रभावी ढंग से सेवा देने में असमर्थ है।

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RBI ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उत्तर प्रदेश के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द करने और बैंक की परिसमापन प्रक्रिया की देखरेख के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया है।

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परिसमापन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) से अपनी जमा राशि का 5 लाख रुपये तक प्राप्त करने के हकदार हैं। RBI के आंकड़ों के अनुसार, पूर्वांचल सहकारी बैंक के 99.51% जमाकर्ता DICGC बीमा के माध्यम से अपनी पूरी जमा राशि वसूल कर सकेंगे।

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पूर्वांचल सहकारी बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति अपने सभी जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने के लिए अपर्याप्त है। बैंक की अपर्याप्त पूंजी और कमाई क्षमता को दोहराते हुए, केंद्रीय बैंक ने कहा, "यदि बैंक को अपना बैंकिंग व्यवसाय जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो इससे सार्वजनिक हित पर बुरा प्रभाव पड़ेगा

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