By Jitendra Jangid- आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में स्मार्टफोन होना एक आम बात हैं, जो जीवन का अहम हिस्सा बन गए हैं, जिनके बिना एक मिनट भी व्यतीत करना आसान नहीं हैं, UPI लेन देने पैसों के आदान प्रदान में क्रांति ला दी हैं, जिसके लिए बैंक खाता होना जरूरी हैं, बैंक खाता खोलने से कई वित्तीय लाभ मिलते हैं, जैसे चेकबुक और डेबिट कार्ड जैसी सेवाओं तक पहुँच। चेकबुक आपको बिना नकदी का उपयोग किए भुगतान करने की अनुमति देता है, जबकि एटीएम कार्ड (या डेबिट कार्ड) आपको किसी भी एटीएम मशीन पर सीधे अपने बैंक खाते से पैसे निकालने में सक्षम बनाता है। लेकिन जब खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो क्या उसके एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल्स

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मृत व्यक्ति के खाते से पैसे निकालना

परिवार के सदस्यों द्वारा मृत व्यक्ति के एटीएम खाते से पैसे निकालने का प्रयास करना असामान्य नहीं है, खासकर मृत्यु के बाद भावनात्मक और कठिन समय के दौरान। बैंकिंग नियमों के तहत यह अवैध है।

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यह अवैध क्यों है?

जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके वित्तीय खातों को प्रोबेट नामक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जहाँ मृतक की संपत्ति का निपटान किया जाता है और संपत्ति को उसकी वसीयत या कानूनी दिशा-निर्देशों के अनुसार हस्तांतरित किया जाता है।

बैंक अधिसूचना अनिवार्य है: यदि आप मृतक के बैंक खाते के नामित व्यक्ति या लाभार्थी हैं, तो आपको बैंक को मृत्यु के बारे में सूचित करना आवश्यक है। बैंक को आधिकारिक रूप से सूचित किए जाने के बाद ही आप खाते तक पहुँचने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

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धन तक तत्काल पहुँच नहीं: उचित अधिसूचना के बिना, नामित व्यक्ति भी धन नहीं निकाल सकता। आवश्यक कागजी कार्रवाई और दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने तक खाता फ्रीज रहेगा।

कानूनी परिणाम: बैंक को सूचित किए बिना धन निकालने का प्रयास धोखाधड़ी माना जाता है और इसके परिणामस्वरूप कानूनी दंड हो सकता है। पकड़े जाने पर कारावास सहित आपराधिक आरोप भी लग सकते हैं।

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