दिल्ली की सड़कों पर चलने वाली डीटीसी, क्लस्टर बसों और वाणिज्यिक वाहनों को अब सख्त यातायात नियमों का पालन करना होगा. आज यानी 1 अप्रैल से इन भारी वाहनों पर लेन ड्राइविंग का सख्त नियम लागू हो जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस और दिल्ली परिवहन विभाग की टीमों को सड़कों पर तैनात किया जाएगा, जो नियमों का उल्लंघन करने वाले बसों और वाणिज्यिक वाहनों के चालकों पर भारी जुर्माना लगाने जैसी सख्त कार्रवाई करेंगी। लेन ड्राइविंग नियमों के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी।

दिल्ली की सड़कों पर आज से नियम लागू होने से सड़क पर अन्य वाहन चालक भी सुरक्षित यात्रा कर सकेंगे। नए नियम के तहत इसे पहले चरण में चिन्हित 15 प्रमुख सड़कों पर लागू किया जा रहा है। इन स्थानों पर सुबह आठ बजे से रात दस बजे तक यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की टीमें तैनात रहेंगी और सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करेंगी।


लेन ड्राइविंग के इन नियमों का उल्लंघन करते हुए वाहन चालकों के खिलाफ मोटर एक्ट और दिल्ली पार्किंग लॉट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। नियमों के मुताबिक, इस नियम का उल्लंघन करने वाले किसी भी चालक पर ट्रायल से 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, लाइसेंस रद्द करने और छह महीने की जेल की सजा का भी प्रावधान है।

दिल्ली के परिवहन विभाग ने लेन ड्राइविंग के लिए 46 सड़कों की पहचान की है। इनकी कुल लंबाई 475 किलोमीटर से भी ज्यादा है। जानकारी के अनुसार यातायात एवं परिवहन विभाग की टीमें अपने अभियान के तहत एक अप्रैल से 15 अप्रैल तक कॉरिडोर के लिए चिह्नित सड़कों से अतिक्रमण हटा लेंगी।

वहीं, दूसरे चरण में 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 75 किमी स्ट्रेच के आउटर रिंग रोड व अन्य तय रूटों पर लेन ड्राइविंग के नियम लागू किए जाएंगे।

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