pc: dnaindia

दिवाली 2024 से दो दिन पहले, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। सरकारी कर्मचारियों को अब प्रति माह 53 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी मिलेगी, जो पहले 50 प्रतिशत थी।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, राज्य सरकार के सभी रेगुलर और फुल टाइम एम्प्लॉयीज और यूजीसी से जुड़े अधिकारी 1 जुलाई 2024 से Retroactive effect से बढ़े हुए डीए का लाभ उठा सकते हैं। इसमें कहा गया है कि 1 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 तक के महंगाई भत्ते का बकाया नकद भुगतान किया जाएगा। यह भत्ता 1 अक्टूबर 2024 से नियमित वेतन में जोड़ा जाएगा।

हालांकि, यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों और कुछ अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों पर स्वचालित रूप से लागू नहीं होगा। बयान में कहा गया है कि उनके लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। इसके अलावा 2023-24 के लिए राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों के अराजपत्रित कर्मचारियों और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का लाभ मिलेगा।

बोनस

भारत सरकार के आदेशानुसार 30 दिन का बोनस अधिकतम 7,000 रुपये की सीमा में दिया जाएगा। बोनस का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 मार्च 2024 को सेवा में थे और जिन्होंने कम से कम छह महीने तक लगातार सेवा की है। बयान में कहा गया है कि छह महीने से एक साल तक की सेवा वाले कर्मचारियों को उनके सर्विस रेश्यो के अनुसार बोनस दिया जाएगा।

तदर्थ बोनस की राशि की गणना एक वर्ष की औसत प्राप्तियों के आधार पर की जाएगी। उदाहरण के लिए, 7,000 रुपये की अधिकतम सीमा मानते हुए, 30 दिनों के लिए तदर्थ बोनस की गणना 6908 रुपये के रूप में की जाएगी। पिछले तीन वर्षों में हर साल कम से कम 240 दिन (छह दिन के कार्यालय के लिए) काम करने वाले कैजुअल/दिहाड़ी कर्मचारी भी इस बोनस के लिए पात्र होंगे।

बयान में कहा गया है कि ऐसे कर्मचारियों के लिए बोनस 1,184 रुपये होगा। विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही या आपराधिक मामले में दोषी पाए गए कर्मचारी बोनस के लिए पात्र नहीं होंगे। हालांकि, निलंबन के बाद बहाल किए गए कर्मचारी इसके लिए पात्र होंगे।

Related News