रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स से जुड़े आऱोपों के तहत मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। ड्रग्स मामले के साथ साथ रिया सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने और उनके 15 करोड़ रुपये हड़पने के आरोपों का भी सामना कर रही हैं।सुशांत की मौत के मामले में एनसीबी ने एनडीपीएस कानून की धारा 8(सी), 20(बी), 27(ए), 28 और 29 के तहत रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है। इन धाराओं के तहत रिया को दस से 20 साल की सजा हो सकती है।

इस धारा के तहत नशीले पदार्थ की खेती करने, पैदा करने, रखने, बेचने, खरीदने, लेनदेन करने, अंतरराज्यीय स्तर पर कारोबार करने पर सजा दी जाती है।अगर किसी शख्स के पास छोटी मात्रा में यह नशीला पदार्थ पाया जाए तो छह महीने तक की सजा या जुर्माना हो सकता है। इसमें सश्रम कारावास की सजा हो सकती है। इसमें दस हजार रुपये जुर्माना हो सकता है। अधिक मात्रा में पाए जाने पर 10 साल सजा एक लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है।

कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति के बारे में यह जानते हुए कि वह संपत्ति भारत या किसी अन्य देश में किए गए अपराध में भाग लेने की एवज में प्राप्त की गई है, या संपत्ति के अवैध मूल को छिपाने या किसी अपराध में किसी व्यक्ति की सहायता करने के लिए या कानूनी नतीजों से बचने के लिए किसी भी संपत्ति को परिवर्तित या स्थानांतरित करने वाला दोषी माना जाएगा। इसमें कम से कम तीन से 10 साल सजा हो सकती है।

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