जयपुर।मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत को लेकर कोर्ट में कल हुई सुनवाई के दौरान जमानत को एक बार फिर खारिज कर दिया है।कोर्ट में सुनवाई दौरान आर्यन के वकील ने तमाम दलीलें दीं तो सरकारी वकीलों ने कई सबूत पेश किए। सरकारी वकीलों का कहना है कि आर्यन लंबे समय से ड्रग्स का आदी था। भले ही मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज में उसके पास ड्रग्स बरामद नहीं हुई, लेकिन वह ड्रग्स का सेवन करता रहा है। वह ड्रग पैडलर के संपर्क में भी था। एनसीबी ने कोर्ट में दलील दी है कि जो ड्रग्स क्रूज शिप से बरामद हुआ, वह सिर्फ अरबाज मर्चेंट के लिए नहीं था। उसे आर्यन खान भी कंज्यूम करने वाला था। इस मामले में आर्यन ने पहले ही कबूल किया है कि वह चार साल से ड्रग्स का सेवन कर रहा है।

आर्यन ने एनसीबी के सामने इस बात को कबूला था कि वह 4 साल से शौकिया तौर पर ड्रग्स का सेवन कर रहा है।आर्यन 20 साल की उम्र में ही ड्रग्स की दुनिया में कदम रख चुका था।आर्यन ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि देश से बाहर यूके, दुबई और अन्य देशों में भी ड्रग्स का सेवन किया है। वह अक्सर अपने दोस्त अरबाज के साथ ड्रग्स लेता है। वह दोनों 15 साल से एक दूसरे के दोस्त हैं।

अरबाज मर्चेंट आर्यन खान के साथ क्रूज में सवार थे। एनसीबी को इसके पास से 6 ग्राम चरस भी बरामद हुई है। एनसीबी ने कोर्ट में दलील दी है कि क्रूज के रवाना होते ही आर्यन और अरबाद ड्रग्स का सेवन करने वाले थे।
एनसीबी ने सभी आरोपियों के फोन की जांच की और पाया कि आर्यन और अरबाज कई ड्रग पेडलर और ड्रग सप्लायर के संपर्क में था। कोर्ट में एनसीबी ने ये तमाम सबूत पेश किए हैं। जिसकी वजह से पहले भी कोर्ट ने आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।

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