लाइफस्टाइल डेस्क। दोस्तों जब भी हम किराए का कोई मकान या फिर कोई अन्य प्रॉपर्टी लेते हैं तो 11 महीनों का रेंट एग्रीमेंट कराया जाता है जो किराएदार या फिर मकान मालिक की ओर से कराया जा सकता है। दोस्तों क्या कभी आपने सोचा एक ही रेंट एग्रीमेंट हमेशा 11 महीनों का ही क्यों होता है 1 साल का क्यों नहीं। दरअसल दोस्तों इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार 1 साल से ऊपर का एग्रीमेंट लीज डीड हो जाता है और 1 साल से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन करवाने पर ड्यूटी, स्टांप खर्च देना पड़ता है। दोस्तों इन्ही खर्चों से बचने के लिए रेंट एग्रीमेंट हमेशा 11 महीनों का ही करवा जाता है, जिसे 12 महीने होने पर रेवेन्यू करवा लिया जाता है।

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