इंटरनेट डेस्क। मद्रास हाईकोर्ट ने कॉलेज छात्रों के खिलाफ एक चेतावनी जारी की है जिसमें कहा गया है कि जो भी कॉलेज का छात्र किसी महिला या वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराधों में शामिल पाया गया है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हैं। हाल ही में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में घातक हथियार लेकर कॉलेज के छात्रों की कुछ घटनाएं सामने आई थी जिसके बाद ये फैसला दिया गया है।

कोर्ट के जज के मुताबिक, ऐसे अपराधों को बर्दाश्त नहीं करेगी, भले ही अपराधी छात्र ही क्यों ना हों। इससे पहले, अदालत ने छात्रों को दंडित करने के लिए किसी भी प्रकार के फैसले को रोक रखा था।

सरकारी नौकरियों और पासपोर्ट के लिए कोई मुद्दा नहीं है-

कोई भी कॉलेज छात्र अगर किसी भी प्रकार के अपराध में पाया जाता है तो वह सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के योग्य नहीं होगा और उस छात्र का आगे भविष्य में पासपोर्ट जारी भी नहीं किया जाएगा।

कोर्ट ने आगे कहा कि महिलाओं को परेशान करना और किसी भी प्रकार के गंभीर अपराधों में शामिल होना गैर-जमानती होता है। माता-पिता अपने बच्चों पर किसी भी तरह की कानूनी कार्यवाही ना करने की अक्सर मांग करते हैं।

लेकिन अब इस फैसले के बाद कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि कॉलेज के छात्रों के खिलाफ किसी भी प्रकार के अपराधिक कामों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखना ये हैं कि कोर्ट के इस फैसले का कितना असर होगा और किस हद तक इस फैसले को लागू किया जा सकेगा।

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