मई में घोषित परिणाम के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में 69,000 सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की अनुमति दी

न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने "उत्तर प्रदेश प्रथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन" द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा राज्यों में सहायक बुनियादी शिक्षकों के चयन के लिए कट ऑफ अंक को बरकरार रखने के फैसले को चुनौती दी गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य में सहायक मूल शिक्षकों के रूप में चयन के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए शिक्षा मित्र को एक और मौका देने के लिए यह खुला रहेगा।

एसोसिएशन ने 7 जनवरी, 2019 के यूपी सरकार के आदेश को चुनौती दी थी, जिसके द्वारा सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 के लिए अर्हक अंक क्रमशः सामान्य और आरक्षित श्रेणियों के लिए 65 और 60 निर्धारित किए गए थे।

Related News