PAN-Aadhaar Linking: अब पैन को आधार से जोड़ने पर लगेगा ₹1000 का जुर्माना, जानिए कैसे चुकाना है जुर्माना
नई दिल्ली। अगर आपने अब तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो अब आपको इस काम के लिए दोगुना जुर्माना देना होगा। 1 जुलाई 2022 से पैन-आधार को लिंक करने पर लगने वाले जुर्माने को दोगुना कर दिया गया है। 30 जून 2022 तक पैन-आधार लिंकिंग पेनल्टी 500 रुपये थी, लेकिन 1 जुलाई से इसे बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है।
पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक करें
>> सबसे पहले आयकर विभाग की नई वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/portal पर जाएं। सबसे नीचे लिंक आधार पर क्लिक करें।
>> अपनी स्थिति देखने के लिए यहां क्लिक करें। यहां आपको आधार और पैन की जानकारी भरनी होगी।
>> अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है तो आपका पैन आधार नंबर से जुड़ा हुआ दिखाई देगा।
>> अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपको https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर क्लिक करना होगा। इसके बाद लिंक आधार पर क्लिक करें।
>> उसके बाद विवरण भरें। इस तरह आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा।
ऐसे देना होगा जुर्माना
चरण 1: पैन-आधार लिंकिंग के लिए, पोर्टल https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp पर जाएँ-
चरण 2: पैन-आधार लिंकिंग अनुरोध के लिए चालान संख्या/आईटीएनएस 280 पर क्लिक करें।
चरण 3: लागू कर का चयन करें।
चरण 4: कृपया सुनिश्चित करें कि शुल्क भुगतान लघु शीर्ष 500 (शुल्क) और प्रमुख शीर्ष 0021 (कंपनियों के अलावा अन्य आयकर) के तहत एक ही चालान में किया जाना है।
कृपया सुनिश्चित करें कि शुल्क भुगतान माइनर हेड 500 और मेजर हेड 0021 के तहत एक ही चालान में किया जाना है।
चरण 5: नेटबैंकिंग या डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान का तरीका चुनें।
चरण 6: पैन नंबर दर्ज करें, मूल्यांकन वर्ष चुनें और पता दर्ज करें।
चरण 7: कैप्चा दर्ज करें और आगे बढ़ें टैब पर क्लिक करें।