इस राज्य के हर स्कूल-कॉलेजों में सुबह 'राष्ट्रगान' गाना हुआ अनिवार्य, नहीं माना आदेश तो होगी कार्रवाई
बेंगलुरु: कर्नाटक में बसवराज बोम्मई सरकार ने राष्ट्रगान को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। इसी क्रम में सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों और प्री-यूनिवर्सिटी (पीयू) कॉलेजों में प्रतिदिन सामूहिक राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर दिया है। कर्नाटक सरकार का यह आदेश सभी सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में लागू होगा।
बोम्मई सरकार ने अपने आदेश में इन शिक्षण संस्थानों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सभी छात्र हर सुबह राष्ट्रगान गाएं। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि किसी शैक्षणिक संस्थान में सामूहिक राष्ट्रगान के लिए जगह नहीं है, तो छात्र अपनी-अपनी कक्षाओं में राष्ट्रगान गा सकते हैं। आदेश में कहा गया है कि इस संबंध में पूर्व के आदेशों के बाद भी राजधानी बेंगलुरु के कुछ प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में सुबह की नमाज के समय सामूहिक राष्ट्रगान नहीं गाया जा रहा है। इस संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं।
राज्य सरकार के आदेश में कहा गया है कि इस संबंध में पूर्व के आदेशों के बाद भी राजधानी बेंगलुरु के कुछ प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में सुबह की प्रार्थना के दौरान सामूहिक राष्ट्रगान नहीं गाया जा रहा है। इस संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं। शिकायतें मिलने के बाद, लोक शिक्षण विभाग के बेंगलुरु उत्तर और दक्षिण डिवीजनों के उप निदेशकों ने ऐसे स्कूलों का दौरा किया और जांच की। इसमें उन्होंने पाया है कि ये शिकायतें सही हैं और इन स्कूलों में राष्ट्रगान नहीं बजाया जा रहा था।
कर्नाटक सरकार ने यह आदेश कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 की धारा 133 (2) के तहत जारी किया है। राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 की धारा 7 (2) (जी) (i) के अनुसार, यह आवश्यक है। संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना।