शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कोचिंग सेंटरों के लिए व्यापक दिशानिर्देशों का एक सेट पेश किया है, जिसमें छात्र सुरक्षा, भ्रामक वादों और ट्यूटर्स की योग्यता से संबंधित विभिन्न चिंताओं को संबोधित किया गया है। ये दिशानिर्देश एक अनुकूल शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने और छात्रों की भलाई की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, आइए जानते हैं इन गाइडलाइन्स के बारे में

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उम्र प्रतिबंध:

नए दिशानिर्देशों के तहत, कोचिंग सेंटरों को 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन करने से प्रतिबंधित किया गया है। इस उपाय का उद्देश्य युवा छात्रों की भेद्यता और कोचिंग से जुड़े दबावों से निपटने की उनकी क्षमता के बारे में चिंताओं को दूर करना है।

योग्यता मानक:

कोचिंग संस्थानों को अब कम से कम स्नातक स्तर की योग्यता वाले ट्यूटर नियुक्त करने की आवश्यकता है। योग्य प्रशिक्षकों पर जोर देने का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना और छात्रों को अधिक प्रभावी शिक्षण अनुभव प्रदान करना है।

छात्र कल्याण:

छात्र आत्महत्याओं के बढ़ते मामलों के जवाब में, कोचिंग सेंटरों को अब रैंक या उच्च अंक की गारंटी जैसे भ्रामक वादे करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिशानिर्देश मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने और शैक्षणिक दबाव की स्थिति में छात्रों की भलाई सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर देते हैं।

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अग्नि सुरक्षा और बुनियादी ढाँचा:

दिशानिर्देश कोचिंग सेंटरों को आग की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए उचित व्यवस्था और सुविधाओं की आवश्यकता के द्वारा सुरक्षा चिंताओं को भी संबोधित करते हैं। यह उपाय इन केंद्रों में आने वाले छात्रों की समग्र सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

पृष्ठभूमि की जांच - पड़ताल:

कोचिंग सेंटरों को स्नातक से कम योग्यता वाले ट्यूटर्स या कर्मियों को काम पर रखने से प्रतिबंधित किया गया है। इसके अतिरिक्त, नैतिक अधमता से जुड़े अपराधों के दोषी व्यक्तियों को कोचिंग संस्थानों द्वारा नियोजित नहीं किया जा सकता है, जिससे सीखने का सुरक्षित माहौल सुनिश्चित हो सके।

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पंजीकरण की प्रक्रिया:

जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, कोचिंग सेंटरों को पंजीकृत होने से पहले परामर्श प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस कदम का उद्देश्य शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के लिए इन केंद्रों के पालन को मान्य करना है।

वेबसाइटों के माध्यम से पारदर्शिता:

कोचिंग सेंटरों के लिए अब एक वेबसाइट रखना अनिवार्य है जिसमें उनकी सुविधाओं और पेशकशों के बारे में पूरी जानकारी हो। यह कदम पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और छात्रों और अभिभावकों को कोचिंग सेंटर चुनने के बारे में सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।

शुल्क संरचना और रिफंड:

दिशानिर्देशों में बताया गया है कि विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए ट्यूशन फीस उचित होनी चाहिए, और कोचिंग सेंटरों को भुगतान के लिए रसीदें प्रदान करनी होंगी। यदि कोई छात्र पूरा भुगतान करने के बाद बीच में ही पाठ्यक्रम छोड़ देता है, तो केंद्र को 10 दिनों के भीतर शेष अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर फीस वापस करनी होगी।

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