अक्सर आपने देखा होगा कि आजकल छात्र कोचिंग करने के लिए अपने स्कूल के समय को दांव पर लगा देते हैं और कोचिंग जाने के लिए वो स्कूल जाना छोड़ देते हैं। इन्हीं हालातों को देखते हुए अब चंडीगढ़ में चलने वाले निजी कोचिंग सेंटरों को एक फरमान जारी किया गया है। वहां की कोचिंग को ये कहा गया है कि वो अब स्कूल जाने वाले छात्रों को 1 जुलाई से 60 दिन तक स्कूल के समय में कोचिंग नहीं पढ़ा सकते हैं।

हालांकि, उन छात्रों पर कोई भी रोक नहीं है जो या तो अपनी फाइनल परीक्षा दे चुके हैं या देने वाले हैं।

जिला कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए लिखा कि चंडीगढ़ के अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी निजी कोचिंग सेंटर स्कूल जाने वाले बच्चों को सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक कोचिंग नहीं दे सकते हैं। ये आदेश फिलहाल 60 दिनों के लिए ही जारी किया गया है।

आदेश जारी होने के बाद 1 जुलाई मध्यरात्रि से लागू कर दिया जाएगा और 29 अगस्त, 2018 तक 60 दिनों की अवधि के लिए लागू रहेगा। इसके आगे इस ये नियम कब तक रहेगा इसके बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया है।

सरकार का इस तरह की रोक लगाने के पीछे ये कहना है कि इन कोचिंग सेंटरों में कोचिंग के समय के कारण बच्चे या तो स्कूल जा नहीं पाते हैं या फिर उन्हें स्कूल जाने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। एक तरह से देखा जाए तो ये कोचिंग छात्रों को उनके स्कूल लेने से उनको रोकता है। इसी को देखते हुए अब इस तरह का फैसला लिया गया है।

अब देखना ये होगा कि इस तरह के फैसले के कारण छात्रों को कहां तक फायदा मिलता है और कहां तक कोचिंग इस तरह के फैसले को मानते हैं, ये तो खैर आने वाला समय ही तय कर पाएगा।

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