केंद्र ने महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में प्रवेश देने का फैसला किया है। केंद्र ने बुधवार (8 सितंबर) को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि महिलाओं को एनडीए में शामिल होने का फैसला मंगलवार को लिया गया है।

शीर्ष अदालत को सूचित किया गया था कि तीनों सेना प्रमुखों के परामर्श के बाद निर्णय लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सशस्त्र बल देश में बहुत सम्मानजनक बल हैं और उन्हें भी बलों में लैंगिक समानता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल(एएसजी) ऐश्वर्या भाटी ने जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ को यह जानकारी दी। पीठ एनडीए परीक्षा में महिला को भाग लेने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है।


एएसजी भाटी ने पीठ से कहा, 'एक अच्छी खबर है। सेना और सरकार के उच्चतम स्तर पर निर्णय लिया गया है कि एनडीए के माध्यम से महिलाएं सशस्त्र बलों में जा सकेंगी।'

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित कर महिलाओं को अस्थायी आधार पर एनडीए परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी थी।

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